Income Tax Department :
नई दिल्ली, एजेंसियां। नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत की खबर है। इनकम टैक्स विभाग ने ITR फाइलिंग को और आसान बना दिया है। अब Pre-Filled ITR के जरिए टैक्स फाइलिंग में न केवल समय बचेगा, बल्कि गलतियों की गुंजाइश भी कम होगी। हर साल की तरह इस बार भी विभाग ने फॉर्म-1 से लेकर फॉर्म-4 तक की यूटिलिटीज जारी कर दी हैं। विभाग का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स फाइल करें और प्रक्रिया को आसान बनाकर लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए।
Income Tax Department :क्या है Pre-Filled ITR?
Pre-Filled ITR फॉर्म में पहले से आपकी जानकारी भरी होती है, जैसेः
व्यक्तिगत विवरण: नाम, पैन, पता, मोबाइल नंबर
आय का विवरण: सैलरी (फॉर्म 16 से), ब्याज (फॉर्म 26AS, AIS से)
डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेंस, टैक्स बचत (धारा 80C, 80D)
टीडीएस/टीसीएस की जानकारी भी खुद भरी रहती है
Income Tax Department :जांच और सत्यापन जरूरीः
भले ही फॉर्म पहले से भरा हो, लेकिन टैक्सदाता को जरूरी है कि वह हर जानकारी की जांच और वेरिफिकेशन करे। जैसे:
FD का ब्याज
म्यूचुअल फंड से डिविडेंड
80C या 80D की कटौती
Income Tax Department :सत्यापन के बिना अधूरी मानी जाएगी फाइलिंगः
ITR दाखिल करने के बाद उसका सत्यापन जरूरी है। यह आधार OTP, नेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है। बिना सत्यापन के फाइल अधूरी मानी जाएगी। इनकम टैक्स विभाग ने ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है, लेकिन विशेषज्ञ समय से पहले फाइलिंग की सलाह देते हैं।
इसे भी पढ़ें
Income Tax Department: इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़ी, जानिए कब तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर




