नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख से अधिक की आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स [In the new tax system, 5 percent tax on income of more than Rs 3 lakh]

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स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ा कर 75,000 रुपये

नई दिल्ली, एजेंसियां। Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट पेश कर दिया है।

संसद में पेश किए गए आम बजट में निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये से अधिक आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया है।

हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था के तहत आयकरदाताओं के लिए राहत की बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का ऐलान किया है।

सालाना 3 लाख की आदमनी पर 5 फीसदी टैक्स

लोकसभा में लगातार 7वीं बार बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर की दरों को संशोधित किया गया है।

उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 3 लाख रुपये तक की आमदनी पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा।

वहीं, 3 से 7 लाख रुपये सालाना आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था के तहत आयकरदाताओं को 7 से 10 लाख रुपये की आमदनी पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपये की आमदनी पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख की आमदनी पर 20 फीसदी और 15 लाख से अधिक की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा।

25 हजार रुपये की पारिवारिक पेंशन पर टैक्स

इसके साथ ही, निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किए गए बजट में पारिवारिक पेंशन की रकम को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 करने का ऐलान किया है।

उन्होंने कहा कि अब 25,000 रुपये के पारिवारिक पेंशन पर टैक्स का भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने एनपीएस के लिए नियोक्ता के अंशदान पर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का ऐलान किया है।

आयकर अधिनियम की समीक्षा करेगी सरकार

सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा करेगी ताकि इसे पढ़ना आसान हो सके।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि सरकार टीडीएस चूक के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) लेकर आएगी। ऐसे अपराधों के लिए समझौते को सरल और युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाएगा। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 में 58 प्रतिशत कॉरपोरेट कर सरलीकृत कर व्यवस्था से आया है।

सीतारमण ने कहा कि दो-तिहाई से अधिक व्यक्तियों ने नई आयकर व्यवस्था का लाभ उठाया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि क्रेडिट, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, एमएसएमई सेवा वितरण और शहरी शासन के लिए डीपीआई ऐप विकसित किए जाएंगे।

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