केंद्र ने नई गाडलाइन जारी की
नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के विज्ञापनों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत कोचिंग सेंटर्स 100% सिलेक्शन और नौकरी का वादा नहीं कर सकेंगे।
भ्रामक और गुमराह करने वाले विज्ञापन देने पर कोचिंग सेंटर्स पर जुर्माना लगेगा। ये गाइडलाइंस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने जारी की हैं। CCPA ने शिकायतें मिलने के बाद अब तक 18 कोचिंग सेंटर्स पर 54 लाख 60 रुपए का जुर्माना लगाया है।
इसे भी पढ़ें
NEET केस की 38 याचिकाओं पर सुनवाई थोड़ी देर में, ReNEET पर फैसला संभव







