IAS Vinay Chaubey: IAS विनय चौबे को नहीं मिली बेल, हाईकोर्ट में याचिका खारिज

Juli Gupta
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IAS Vinay Chaubey:

रांची। झारखंड शराब घोटाला के आरोपी व निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनकी जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने विनय चौबे को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने बहस की।

FIR व दंडात्मक कार्रवाई रद्द करने का आग्रहः

विनय चौबे ने अपनी याचिका में एसीबी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि उनके खिलाफ दर्ज FIR और सभी दंडात्मक कार्रवाई को रद्द किया जाए।

20 मई को पूछताछ के बाद एसीबी ने विनय चौबे को किया था गिरफ्तार

उल्लेखनीय है कि ACB ने बीते 20 मई को शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर कर लिया था. फिलहाल विनय चौबे न्यायिक हिरासत में हैं और राज्य सरकार के उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है.

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