हाईकोर्ट बोला- इमरजेंसी फिल्म में पहले कट लगाएं, तभी रिलीज करें [High Court said- First cut the emergency film and then release it]

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मुंबई, एजेंसियां। कंगना रनोट की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सेंसर बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि मेकर्स ने अब तक कट्स नहीं लगाए हैं।

कोर्ट ने कहा कि रिलीज की मंजूरी तभी मिलेगी, जब मेकर्स सेंसर बोर्ड की ओर से बताए गए कट लगाएंगे।

वहीं, मेकर्स ने कहा कि उन्हें कट्स लगाने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने मामला 30 सितंबर तक के लिए टाल दिया है।

कंगना ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है

फिल्म पहले 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने 4 दिन पहले ही इस पर रोक लगा दी।

इसके बाद कंगना और जी स्टूडियो ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि सेंसर बोर्ड ने मनमाने ढंग से फिल्म का सर्टिफिकेट रोक रखा है।

सिख समुदाय फिल्म का विरोध कर रहा

शिरोमणि अकाली दल और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से फिल्म को बैन करने की मांग की थी।

उनका कहना था कि ‘इमरजेंसी’ में सिख समुदाय को हत्यारा दिखाया गया है। इससे उनके समुदाय की छवि खराब हुई।

कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को फिल्म को मंजूरी देने से पहले इसकी आपत्तियों पर विचार करने के आदेश दिए थे।

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