उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज की

1 Min Read

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से ‘गोपनीय’ सूचना मीडिया में कथित तौर पर लीक किये जाने के विरूद्ध उनकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘(याचिका) खारिज की जाती है।’’ उन्होंने कई मीडिया संस्थानों को प्रतिवादी संख्या-1(ईडी) द्वारा की जा रही जांच/कार्यवाही के सिलसिले में कोई भी सूचना लीक/प्रकाशित करने या प्रसारण करने से रोकने के लिए भी निर्देश देने का अनुरोध किया था।

इस जांच में, याचिकाकर्ता को ‘फेमा’ के प्रावधानों के तहत समन जारी किये गए हैं।

पूर्व सांसद की ओर से अदालत में पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि मोइत्रा को ‘परेशान’ किया जा रहा है और संघीय एजेंसी द्वारा उन्हें तलब किये जाने संबंधी सूचना मीडिया ने उनके समन प्राप्त करने से पहले ही प्रकाशित कर दी।

इसे भी पढ़ें

..तो ये है JSSC-CGL पेपर लीक का मास्टर माइंड

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं