नई दिल्ली। दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली के गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले की अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया है।
केजरीवाल के वकील ने ED की गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। वकीलों ने कहा कि दोनों फैसले अवैध हैं।
केजरीवाल रिहाई के हकदार हैं। हमने कोर्ट से 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की है।
हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के मामले पर अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि होली की छुट्टी है। बुधवार (27 मार्च) को कोर्ट खुलने पर ही केस की सुनवाई होगी।
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