जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने का आरोप
बेंगलुरु, एजेंसियां। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के जमीन घोटाले मामले में केस चलेगा।
राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 3 याचिकाओं के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है।
इससे पहले 26 जुलाई को एडवोकेट एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम की याचिका पर राज्यपाल थावरचंद ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें 7 दिन के भीतर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था कि उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए।
सरकार ने कारण बताओ नोटिस वापस लेने को कहा था
कर्नाटक सरकार ने 1 अगस्त को राज्यपाल को मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी थी और राज्यपाल कार्यालय की शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।
MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और नौ अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने MUDA अधिकारियों के साथ मिलकर 50:50 साइट वितरण योजना के तहत महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं।
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