सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकेगी, हाईकोर्ट ने लगाई रोक [Government will not be able to set up a fact check unit, High Court bans it]

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कहा- इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा

मुंबई, एजेंसियां। केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने IT एक्ट में किए गए संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि IT एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दरअसल, केंद्र ने 2023 में IT नियमों में संशोधन किया था।

सरकार इसके जरिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफार्म पर झूठी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (FCU) बना सकती थी। इसके खिलाफ कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ने याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था मामला

केंद्र सरकार ने 20 मार्च 2024 को फैक्ट चेक यूनिट बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। 21 मार्च को इस नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

ये रोक तब तक के लिए लगाई थी, जब तक हाईकोर्ट मामले की सुनवाई ना कर ले। कोर्ट ने कहा था कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है।

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