नयी दिल्ली, एजेंसियां : वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषित करने वाले लोगों और संस्थाओं पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाने संबंधी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का पालन नहीं करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य पर्यावरण अधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अधिकरण पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में विभिन्न स्थानों पर नदी में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल छोड़े जाने के संबंध में एक मामले की सुनवाई कर रहा था।
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