DGCAने एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

2 Min Read

नयी दिल्ली, एजेंसियां : विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने शुक्रवार को टाटा समूह के नियंत्रण वाली एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

DGCA ने हाई लेवल की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए, FDTL और FMS नियमों के अनुपालन को लेकर जनवरी महीने में एअर इंडिया का स्पॉट ऑडिट किया था। ऑडिट के दौरान DGCA ने पाया कि कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए उड़ानें संचालित कीं।

डीजीसीए ने कहा कि रिपोर्टों और साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चला कि एअर इंडिया ने कुछ मामलों में 60 साल से अधिक उम्र के दोनों फ्लाइट क्रू के साथ उड़ानें संचालित कीं, जो एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 28 A के उप नियम (2) का उल्लंघन है।

पर्याप्त साप्ताहिक आराम, अल्ट्रा-लॉन्ग रेंज (यूएलआर) उड़ानों से पहले और बाद में पर्याप्त आराम और फ्लाइट क्रू को लेओवर पर पर्याप्त आराम प्रदान करने में भी कमी पाई गई। इसके अलावा, गलत तरीके से मार्क किए गए ट्रेनिंग रिकॉर्ड आदि के मामले भी देखे गए।

डीजीसीए ने कहा कि एअर इंडिया को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 मार्च, 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। विमानन नियामक ने पाया कि उसकी प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है।

इससे पहले जनवरी में भी DGCA ने सुरक्षा उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ’12 मिनट केमिकल पैसेंजर ऑक्सीजन सिस्टम’ में कमी मिली थी, जिसके बाद ये जुर्माना लगा था।

इसे भी पढ़ें

केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए खतरा: अय्यर

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं