दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव की जमानत यचिका पर फैसला रखा सुरक्षित [Delhi High Court reserved its decision on Bibhav’s bail plea]

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दिल्ली, एजेंसियां: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

कोर्ट 12 जुलाई को इस मामले में आदेश सुनाएगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहायक बिभव कुमार को जमानत दी जाए या नहीं।

जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने बिभव कुमार, दिल्ली पुलिस और मालीवाल की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल के पीए की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में 13 मई की घटना को दोहराया। उन्होंने कहा कि जब वो सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास मिलने गई थीं तो बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट किया था।

जीवन भर की प्रतिष्ठा छीन ली गई- मालीवाल

सुनवाई के दौरान मालीवाल ने कहा कि घटना के बाद से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं. उनका मखौल उड़ाया जा रहा है और उन्हें शर्मसार करने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा, ‘न केवल मुझ पर नृशंसता से हमला किया गया बल्कि जीवन भर की प्रतिष्ठा भी छीन ली गई’।

मालीवाल ने कहा कि उनकी अपनी ही पार्टी के कई मंत्रियों और यहां तक मुख्यमंत्री ने खुलकर आरोपी का समर्थन किया। और मेरे द्वारा दर्ज मुकदमा को फर्जी बताया है।

यह सुनवाई से पहले सजा की तरह: बिभव के वकील

बिभव कुमार के वकील ने दलील दी कि जांच पूरी हो गई है। इसलिए उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि कुमार के हिरासत को 54 दिन हो गए हैं। सभी जरूरी जांच पूरी हो चुकी है। यह सुनवाई से पहले सजा की तरह है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव के पास सांसद पर हमला करने का कोई वाजिब कारण भी नहीं था। ऐसे में वह हमला क्यों करेंगे?

अगर मारपीट हुई थी तो उनका मूंह टूटा क्यों नहीं, सिर फूटा क्यों नहीं: बिभव के वकील

इसके साथ ही बिभव कुमार के वकील ने कहा कि जानबूझकर उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई कि अगर मारपीट हुई थी तो उनका मूंह टूटा क्यों नहीं, सिर फूटा क्यों नहीं?

इतनी चोट लगी तो वो लंगड़ाकर क्यों नहीं चल रहा थी। उन्होंने कहा कि पूरी मशीनरी को उनके पीछे लगा दिया गया।

कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा

दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएम बिभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर मालीवाल से मारपीट करने का आरोप लगा।

16 मई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं, 18 मई को पुलिस ने बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था।

बिभव कुमार इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा।

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