नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल मई में होने वाली ‘चार्टर्ड अकाउंटेंट’ (सीए) परीक्षाएं स्थगित करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
अभ्यर्थियों ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अदालत से ‘इंटरमीडिएट’ और ‘फाइनल’ परीक्षा को मई से जून तक स्थगित करने का आग्रह किया था।
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों को परीक्षा देने में कुछ कठिनाई होने की संभावना परीक्षा प्रक्रिया को पटरी से उतारने का आधार नहीं हो सकता।
अदालत ने नोट किया कि परीक्षा में 4.26 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे।
उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मई से जून तक परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाली 27 उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी।
इसे भी पढ़ें








