न्यायालय 28 हफ्ते के गर्भ को समाप्त करने की नाबालिग की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा

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नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय एक कथित बलात्कार पीड़िता के 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ सोमवार को मामले पर सुनवाई करेगी।

उच्चतम न्यायालय ने 19 अप्रैल को 14 वर्षीय पीड़िता की मां द्वारा दायर याचिका पर उसकी चिकित्सा जांच का आदेश दिया था।

याचिका में बम्बई उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

इसने मुंबई के सायन अस्पताल से लड़की की संभावित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी थी।

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