ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि मामले में राज्यपाल की अंतरिम आदेश की अपील पर सुनवाई करेगी अदालत [Court to hear appeal of Governor’s interim order in defamation case against Mamata Banerjee]

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कोलकाता, एजेंसियां। Mamta Banerjee : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) और तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है और राज्यपाल ने न्यायालय में अंतरिम आदेश देने की मांग की है, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश कृष्णा राव अब सोमवार को सुनवाई करेंगे।

राज्यपाल ने ममता बनर्जी के खिलाफ 28 जून को मानहानि का मामला दायर किया था। इससे एक दिन पहले ममता बनर्जी ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे राजभवन जाने में डर लगने की शिकायत की थी।

राज्यपाल की अंतरिम आदेश की अपील पर सुनवाई करेगी अदालत

न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई करने के निर्देश दिये हैं। न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने सीवी आनंद बोस के वकील को यह भी निर्देश दिया कि वह प्रतिवादियों को आवेदन की प्रतियां उपलब्ध करवाएं।

राज्य सचिवालय में 27 जून को एक प्रशासनिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था, ‘महिलाओं ने मुझे बताया है कि वह हालिया कथित घटनाओं की खबरें सुनने के बाद राजभवन जाने से डरती हैं।

क्या है मामला

उनकी टिप्पणी पर राज्यपाल ने कहा था कि जन प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ‘गलत और निंदनीय धारणाएं’ न बनायें।

दो मई को राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने बोस के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की थी।

संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, किसी राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

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