नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने ‘लॉटरी किंग’ सेंटियागो मार्टिन के खिलाफ एक विशेष अदालत में जारी धन शोधन के एक मामले की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने मार्टिन की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें केरल के एर्नाकुलम में एक विशेष पीएमएलए अदालत के 16 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई थी।
इस आदेश में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के एक मामले में सुनवाई के स्थगन संबंधी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।
मार्टिन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आदित्य सोंढी और वकील रोहिणी मूसा ने कहा कि विशेष अदालत को इस पर विचार करना चाहिए था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में सुनवाई विधेय मामले में मुकदमे के समाप्त होने के बाद ही शुरू हो सकती है।
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