अदालत ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा

1 Min Read

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में समन से बचने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी की एक अर्जी पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा नौ अप्रैल को फैसला सुनाएंगी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर जवाब के लिए खान को तलब किया जाए या नहीं।

ईडी ने आरोप लगाया है कि खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच से भागकर अपनी भूमिका संदिग्ध कर ली है।

ईडी की तरफ से पेश विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन ने यह भी दलील दी कि एजेंसी खान के खिलाफ जांच पूरी नहीं कर पा रही क्योंकि वह पेश नहीं हो रहे हैं।

इसे भी पढ़ें

प्रधानमंत्री के नेतृत्व, कार्यकर्ताओं की ताकत से 400 पार का लक्ष्य होगा साकार : लक्ष्मीकांत बाजपेयी

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं