प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित मामले में अदालत का केजरीवाल और संजय सिंह को राहत देने से इनकार

1 Min Read

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में उनकी टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और ‘आप’ के राज्यसभा सदस्य सिंह ने अपनी याचिकाओं के माध्यम से, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन और इसके बाद आए सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

इसे भी पढ़ें

मंत्री पद के लिए कांग्रेस के तीन पुराने चेहरों को आया बुलावा, बाकी भड़के

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं