महुआ को सार्वजनिक रूप से लगाये गये आरोपों पर बचाव करने से नहीं रोक सकते: अदालत

1 Min Read

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को उनके एक मित्र द्वारा सार्वजनिक तौर पर लगाये गये आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करने से नहीं रोका जा सकता।

अदालत ने वकील जय अनंत देहाद्राई की एक याचिका का निस्तारण करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की।

वकील ने लोकसभा से निष्कासित सदस्य महुआ को उनके खिलाफ ‘अपमानजनक’ बयान देने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया था।

देहाद्राई ने मोइत्रा के खिलाफ धन लेकर सवाल पूछने के विवाद की पृष्ठभूमि में उनके खिलाफ कुछ कथित मानहानिकारक बयान देने के लिए 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है।

मोइत्रा को वादी के इन आरोपों के बाद 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

इसे भी पढ़ें

बीआइटी मेसरा के आर्किटेक्चर के स्टूडेंट ने देखा ब्रह्मस्थल

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं