नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के 12 तुगलक़ रोड स्थित अपना सरकारी बंगला शनिवार को खाली कर दिया। पिछले महीने गुजरात की एक कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी माना था और उसके बाद उनकी लोक सभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। पिछले महीने सूरत की अदालत ने चार साल पुराने आपराधिक मानहानि केस में उन्हें दो साल की सज़ा सुनाई थी। उनके सरकारी आवास खाली करने की पुष्टि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने की है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय के आदेश पर तुगलक़ लेन स्थित आवास खाली कर दिया। थरूर ने कहा कि अदालत ने उन्हें अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था लेकिन घर खाली करने का उनका यह कदम दिखाता है कि उनके मन में नियमों के प्रति कितना सम्मान है।
लोकसभा सचिवालय के उप सचिव मोहित राजन की ओर से 27 मार्च को जारी एक पत्र में राहुल गांधी को सांसद के तौर पर आवंटित सरकारी आवास खाली करने के लिए एक महीने का नोटिस दिया गया था। पत्र में कहा गया था कि वे अधिकतम एक महीने यानी 22 अप्रैल, 2023 तक पहले की शर्तों के अनुसार 12, तुगलक लेन का आवंटित बंगला रख सकते हैं। इसमें बताया गया था कि 23 अप्रैल, 2023 से उन्हें मिले इस बंगले का आवंटन रद्द माना जायेगा।







