नयी दिल्ली, एजेंसियां : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय की दोषसिद्धि पर सोमवार को रोक लगा दी, ताकि वह आगामी ओडिशा विधानसभा का चुनाव लड़ सकें।
राय को निचली अदालत ने झारखंड में 1999 के दौरान कोयला खदान आवंटित करने में हुई अनियमितता को लेकर तीन साल कारावास की सजा सुनाई थी।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने राय की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें उन्होंने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था और तर्क दिया था कि ऐसा नहीं किये जाने पर यदि बाद में उन्हें बरी किया जाता है, तो इसके अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे।
अदालत ने कहा, ‘‘ इस मामले में अगर आवेदक (राय) के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाता, तो वह चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगा और इसके अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे और उनके राजनीतिक जीवन पर असर पड़ेगा।
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