नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ फैसला लेंगे।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष मोइत्रा की याचिका का, तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने याचिका का उल्लेख करनेवाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि इसपर सीजेआई फैसला लेंगे।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ पांच जजों की उस पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं जो बुधवार को एक मामले की सुनवाई के लिए बैठी। लोकसभा में आचार समिति की उस रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया जिसमें तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अनैतिक और अशोभनीय आचरण के लिए जिम्मेवार ठहराया गया था।







