NEET मामले पर CBI ने देरी से दिया हलफनामा [CBI gave delayed affidavit on NEET case]

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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा- कोर्ट में चर्चा करें

जस्टिस पारदीवाला बोले- हमने जवाब देख लिया है

नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने NEET मामले में CBI के हलफनामे को स्वीकार कर लिया है।

दरअसल, NEET मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स से 10 जुलाई शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी थी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक CBI ने 11 जुलाई को कोर्ट में हलफनामा जमा किया था। रजिस्ट्री ने कहा था कि तय समय से देरी के बाद हलफनामा जमा करने को लेकर कोर्ट से चर्चा करें।

हालांकि, बेंच के जस्टिस जे बी पारदीवाला ने कहा कि उन्होंने CBI की रिपोर्ट जमा किए जाने की जानकारी है।

NEET केस की अगली सुनवाई 18 जुलाई को

NEET मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और NTA ने अपने हलफनामे दायर कर दिए हैं।

हालांकि, बेंच ने ये पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और NTA के हलफनामे नहीं मिल पाए हैं।

CBI ने एक ही नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई को NEET पेपर लीक केस में आरोपी गंगाधर गुंडे को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि CBI ने गंगाधर को गलत पहचान के आधार पर गिरफ्तार किया था।

CBI ने बिलकुल एक जैसे नाम होने की वजह से एन गंगाधर अप्पा की जगह गंगाधर गुंडे को 30 जून को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया था।

वहीं, NEET पेपर लीक केस में ही महाराष्ट्र के लातूर से एन गंगाधर अप्पा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसे बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया था।

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