शेख की कस्टडी भी सीबीआइ को ट्रांसफर
कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को शाहजहां शेख का केस CBI को ट्रांसफर कर दिया।
शाहजहां की कस्टडी भी सीबीआई को सौंप दिया गया है। इधर, बंगाल सरकार के वकील ने हाईकोर्ट से अपील की कि वे इस आदेश पर 3 दिन रोक लगा दे, लेकिन हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।
इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। शेख को ED की टीम पर हमले के केस में 29 फरवरी को नॉर्थ 24 परगना के मीनाखान इलाके से गिरफ्तार किया गया था। वह 55 दिन से फरार था।
फिलहाल वो अभी 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है।
29 फरवरी को गिरफ्तारी के तुरंत बाद शेख शाहजहां के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने कहा था कि उसे गिरफ्तार ही रहने दो।
अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा। आपको इस केस के अलावा कोई और चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा।
कोर्ट ने कहा था कि इसके खिलाफ 42 केस दर्ज हैं। ये फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए, आप 4 मार्च को आइए।
हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। हालांकि 4 मार्च की जगह 5 मार्च को सुनवाई हुई।
बता दें कि 5 जनवरी को ED की टीम संदेशखाली में शेख शाहजहां के घर रेड डालने पहुंची थी। तब भीड़ ने टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें ED अधिकारी घायल हो गए थे।
शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि भाजपा की तरफ से लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन किए गए, जिसकी वजह से बंगाल सरकार उसे गिरफ्तार करने को मजबूर हुई।
सरकार तो अब तक शेख शाहजहां को आरोपी मानने से ही इनकार कर रही थी।
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