कानून के शासन में बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य है [Bulldozer justice is unacceptable under the rule of law]

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अपने आखिरी जजमेंट में बोले- CJI DY चंद्रचूड़

नई दिल्ली, एजेंसियां। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ आज रिटायर हो जायेंगे। 9 नवंबर 2022 को चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण वाले डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। सीजेआई जस्टिस खन्ना 11 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे।

डीवाई चंद्रचूड़ का सुप्रीम कोर्ट में आखिरी वर्किंग डे आठ नवंबर को था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आखिरी जजमेंट में बुलडोजर एक्शन की कड़ी निंदा की।

सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने यूपी के महाराजगंज में हुए बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार को फटकार लगायी। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून के शासन में बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य है।

किसी की संपत्ति को नष्ट करके उसे न्याय नहीं दिया जा सकता है। बुलडोजर चलाने की धमकी देकर लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। यह कानून की नजर में सही नहीं है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अगर इसे अनुमति दी गयी तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक डेड लेटर बनकर रह जायेगी। तीन जजों की बेंच में डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी थे।

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