बॉम्बे हाईकोर्ट बोला-लड़की को एक बार फॉलो करना अपराध नहीं, लगातार पीछा करना ही क्राइम [Bombay High Court said – following a girl once is not a crime, following her continuously is a crime]

IDTV Indradhanush
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मुंबई, एजेंसियां। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी लड़की को एक बार फॉलो करना क्राइम नहीं है। कानूनी रूप से लगातार किसी को फॉलो करने को ही अपराध माना जाएगा।

जस्टिस जीए सनप ने सेक्शुअल हैरेसमेंट के दो 19 साल के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। दोनों पर 14 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने और जबरन घर में दाखिल होने का आरोप लगा था।

यह है पूरा मामला

जनवरी 2020 में मुख्य आरोपी ने नाबालिग लड़की का पीछा किया था और उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। लड़की के मना करने के बाद भी आरोपी नहीं माना।

26 अगस्त 2020 को आरोपी ने लड़की के घर में घुसकर उसे गलत तरीके से छुआ। इस दौरान दूसरा आरोपी घर के बाहर पहरा देता रहा।

इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर IPC और POCSO एक्ट के तहत पीछा करना, सेक्शुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया था।

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