बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर लगाया 50 लाख का जुर्माना [Bombay High Court imposed a fine of Rs 50 lakh on Patanjali Ayurved]

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मुंबई, एजेंसियां। योग गुरु बाबा रामदेव को बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एक और बड़ा झटका लगा है।

सुप्रीम कोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को अदालत के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।

मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में उच्च न्यायालय ने अगस्त 2023 में एक अंतरिम आदेश में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को उसके कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था।

न्यायमूर्ति आर.आई. छागला की एकल पीठ ने आठ जुलाई को कहा कि पतंजलि ने जून में दाखिल एक हलफनामे में उक्त कपूर उत्पादों की बिक्री के खिलाफ रोक के पूर्व आदेश का उल्लंघन स्वीकार किया।

न्यायमूर्ति छागला ने आदेश में कहा, ‘‘ प्रतिवादी संख्या एक (पतंजलि) द्वारा 30 अगस्त 2023 के आदेश का इस तरह उल्लंघन अदालत द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.’’ आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई।

हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश के उल्लंघन/अवमानना ​​के लिए आदेश पारित करने से पहले पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश देना उचित होगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।

इससे पहले बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कहा कि उसने अपने 14 उत्पाद की बिक्री रोक दी।

दरअसल इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उत्तराखंड सरकार द्वारा इस साल अप्रैल में सस्पेंड कर दिए गए थे।

अब कंपनी ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स से कहा है कि वे इन उत्पादों को वापस भेज दें।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद से पूछा है कि क्या उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने सारे भ्रमित करने वाले विज्ञापन हटा लिए हैं?

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