पटना। बिहार सरकार गरीब और असहाय बच्चों की आर्थिक मदद करेगी। इसके तहत ऐसे नाबालिगों को भरण पोषण के लिए राशि दी जायेगी। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वैसे गरीब और निःसहाय ऐसे नाबालिगों की आर्थिक सहायता की जायेगी, जिनके पिता की मृत्यु हो गई है और वे अपनी माता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
सामाजिक सुरक्षा की प्रयोजन योजना के तहत ऐसे नाबालिग को यह सहायता दी जाएगी। इसके लिए लोग बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में सीधे आवेदन दे सकते हैं। आवेदन मिलने के बाद अधिकारी आवेदक के घर पर जाकर उसकी भौतिक जांच करेंगे उसके बाद आवेदन सही पाए जाने पर बैक खाते में सहायत राशि भेजी जाएगी।
योजना के लाभ के लिए सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। इसके तहत परिवार की आर्थिक स्थिति, पिता की मृत्यु हो जाने पर माता के पास रह रहे नाबालिग या जिसके परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 95 हजार और ग्रामीण क्षेत्र में 72 हजार से नीचे है, उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा।नाबालिग को उनके 18 वर्ष के होने तक में मात्र तीन वर्ष ही यह सहायता दी जाएगी।
इसमें प्रत्येक महीने 4000 रुपये की सहायत मिलेगी। इसके लिए किशोर और उनकी माता का संयुक्त बैंक खाता आवश्यक है। किशोर का जन्म प्रमाणपत्र और आधार संख्या भी रहना जरूरी है।
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