बिहार : ITI में अधिक फीस लेने वालों पर नकेल, सरकार ने तय किया शुल्क [Bihar: Crackdown on those charging high fees in ITI, government fixed the fee]

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बिहार में राज्य के सरकारी और गैर-सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) में छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने पर अब कार्रवाई होगी।

इसे लेकर श्रम संसाधन विभाग द्वारा सभी जिलों के श्रमाधीक्षकों को निर्देश दिया गया है। इस मामले में विभाग की तरफ से परीक्षा शुल्क से लेकर पंजीयन शुल्क तक का निर्धारण कर दिया गया है।

यह कार्रवाई विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की शिकायत पर की गई है।बता दें, ऐसे छात्र-छात्राएं जो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे हैं

उन्हें पंजीयन शुल्क के तौर पर कोई राशि नहीं देनी होगी। वहीं, जो सामान्य श्रेणी के छात्र-छात्राएं स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (CCVT) से मान्यता प्राप्त सरकारी ITI में पढ़ने वाले हैं

उन्हें पंजीयन शुल्क के रूप में 100 रुपये देने होंगे। जबकि SC-ST श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए यह राशि महज 50 रुपये होगी।

जानकारी हो, राज्य में सरकारी ITI की संख्या 151 हैं। इसमें 113 सामान्य और 38 महिला ITI हैं। इनके अलावा पूरे राज्य में 1227 निजी ITI भी मौजूद हैं।

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