शिल्पा शेट्टी को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जातिगत टिप्पणी करने पर ST-SC एक्ट के तहत दर्ज केस बंद [Big relief to Shilpa Shetty from Rajasthan High Court, case registered under ST-SC Act for making caste remarks closed]

IDTV Indradhanush
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सलमान खान का केस पेंडिंग

मुंबई, एजेंसियां। राजस्थान हाईकोर्ट में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ चल रहे ST-SC केस की सुनवाई हुई। शिल्पा शेट्टी से जुड़ा मामला कोर्ट ने ST-SC एक्ट के तहत खारिज कर दिया है, वहीं सलमान के केस को पेंडिंग में डाला गया है।

क्या था पूरा मामला?

साल 2017 में राजस्थान के चुरू थाने में अशोक पंवार ने सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ ST-SC एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। उन पर IPC की धारा 157 A लगाई गई थी। आरोप थे कि शिल्पा ने एक पुराने इंटरव्यू में ‘भंगी’ शब्द का गलत तरह से इस्तेमाल किया था, जिससे वाल्मीकि समुदाय का अपमान हुआ है साथ ही समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इस इंटरव्यू में सलमान खान भी शिल्पा के साथ मौजूद थे।

बिना प्रारंभिक जांच के मामला दर्जः

सुनवाई के दौरान न्यायधीश अरुण मोगा की एकल खंडपीठ ने ये कहते हुए शिल्पा शेट्टी पर चल रहा केस खारिज कर दिया कि इस तरह की शिकायत बिना प्रारंभिक जांच के दर्ज नहीं की जा सकती हैं। शिकायत दर्ज करने से पहले इस मामले की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए थी।

कोर्ट ने ये भी कहा कि इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि इस तरह का शब्द किसी को नुकसान पहुंचाने या अपमान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

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