स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोपी बिभव को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त बेल [Bibhav, accused of attack on Swati Maliwal, gets conditional bail from the Supreme Court]

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शर्त- CM ऑफिस नहीं जाएंगे

नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को सशर्त जमानत दे दी।

बिभव पर आम आदमी पार्टी की (AAP) राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल पर हमले का आरोप है। वे 100 दिनों से जेल में हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने बिभव के जेल में बिताए 100 दिनों का जिक्र किया और कहा कि केस में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है।

मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते हैं।

यह मामला तब का है, जब 13 मई को जब स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची थीं।

इसके बाद उनकी बिभव कुमार से बहस हुई। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि बिभव ने उनके साथ मारपीट की। जांच के बाद 18 मई को बिभव को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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