कांवड़ रूट में नाम लिखने पर रोक जारी रहेगी [Ban on writing names in Kanwar route will continue]

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योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था- खाने में लहसुन-प्याज से झगड़े हो रहे थे

नई दिल्ली/लखनऊ, एजेंसियां। यूपी में कांवड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी।

कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ये आदेश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्यप्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा- केंद्रीय कानून के मुताबिक यह आदेश दिया गया है।

कोर्ट बोला- सभी जगह लागू करिए। फिर वकील ने कहा- कांवड़ सिर्फ तीन राज्यों से गुजरते हैं। यह सिर्फ खाने-पीने के लिए नहीं है।

केंद्रीय कानून में दी गई व्यवस्था के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जबकि कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य इसे लागू कर सकते हैं।

मुकुल रोहतगी ने कहा- एक कांवड़िए ने याचिका दाखिल करके कहा कि राज्य का आदेश उचित है।

खाना क्या है यह पता होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से यह निर्देश बाध्यकारी तौर पर नहीं लागू किया गया।

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