दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पहुंचे Supreme Court

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नई दिल्ली,एजेंसियां: मंगलवार को हाई कोर्ट से झटके बाद गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

मंगलवार को गिरफ्तारी और बाद में ईडी रिमांड के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस ईडी द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। 

इसके अलावा राघव मगुंटा और उनके पिता द्वारा भाजपा को पैसे देने के केजरीवाल के दावे पर अदालत ने कहा कि कौन किसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है या कौन किसे चुनावी बांड देता है, यह देखना इस अदालत का काम नहीं है।

तो वहीं, हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को उसी तरह राहत देगा, जैसे उसने हाल ही में संजय सिंह को जमानत दी थी।

भारद्वाज ने कहा कि हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सम्मानपूर्वक कहते हैं कि हम उसके आदेश से सहमत नहीं हैं।

बता दें कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी।

कई समन नजरअंदाज करने पर प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

सीएम केजरीवाल अभी 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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