पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास [Anti rape bill passed in West Bengal Assembly]

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पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी

कोलकाता, एजेंसियां। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी।

इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है।

बिल पास हुआ, अब आगे क्या

इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) नाम दिया गया है।

बिल को अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा।

क्यों लाना पड़ा यह बिल

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर हुआ था।

इसके बाद देशभर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए दो बार चिट्‌ठी लिखी थी।

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