सुप्रीम कोर्ट ने शरद गुट के पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को दी मान्यता
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शरद गुट को लोकसभा चुनाव 2024 में NCP शरदचंद्र पवार नाम से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी।
साथ ही उसके चुनाव चिह्न तुरही बजाता आदमी को भी मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि वह लोकसभा-विधानसभा चुनावों के लिए दूसरों को ये चुनाव चिह्न न दे।
कोर्ट ने अजित पवार गुट को यह नोटिस सार्वजनिक रूप से जारी करने को कहा कि NCP का घड़ी चुनाव चिह्न कोर्ट में विचाराधीन है।
इसलिए चुनावी विज्ञापनों के इस्तेमाल में भी ये बताना होगा कि चुनाव चिन्ह का मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
सुप्रीम कोर्ट शरद गुट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अजित गुट अपने फायदे के लिए शरद पवार का नाम और फोटो इस्तेमाल कर रहा है।
इससे पहले 14 मार्च को महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी CM अजित पवार के गुट को कोर्ट ने फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अजित गुट लिखकर दे कि शरद पवार का फोटो इस्तेमाल नहीं करेंगे।
कोर्ट ने कहा कि अब आप अलग पार्टी हैं, अपनी पहचान बनाएं।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अजित पवार गुट से 18 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
बेंच ने अजित गुट से बिना शर्त लिखित गारंटी देने का आदेश दिया कि वे शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
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