नियमों के पालन में चूक पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का ज़ुर्माना

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नई दिल्ली : डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने यात्री सुविधाओं से जुड़े नियमों के पालन में चूक के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का ज़ुर्माना लगाया है।

नागरिक उड्डयन पर निगरानी रखनेवाली संस्था डीजीसीए ने एयरलाइंस पर यह ज़ुर्माना यात्रियों के लिए ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराने समेत अन्य नियमों का पालन करने में असफल होने पर लगाया है।

दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु एयरपोर्टों पर जांच के बाद नियामक ने कहा कि एयर इंडिया सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (सीएआर) के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था। इस संबंध में तीन नवंबर को एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

बुधवार को जारी एक बयान में डीजीसीए ने कहा कि एयर इंडिया के जवाब के आधार पर ये पाया गया कि एयरलाइन ने नियमों को पालन नहीं किया। इसमें फ़्लाइट में देरी पर यात्रियों को होटल का इंतज़ाम, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को मुआवज़ा न देना और अपने ग्राउंड स्टाफ़ को ट्रेनिंग न देना आदि शामिल है।

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