कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने पैसे लेकर स्कूलों में नौकरी देने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई को उनके ख़िलाफ़ जांच की इजाज़त दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 26 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय अवकाशकालीन बेंच के सामने ये मामला अभिषेक बनर्जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि बनर्जी राज्य के बाहर प्रचार कर रहे थे और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अप्रैल को सीबीआई और ईडी को इस मामले में जांच का आदेश दिया।
अभिषेक बनर्जी ने ये आदेश वापस लेने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एप्लिकेशन लगाई थी। हाई कोर्ट ने 18 मई को इसे भी खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जांच की सुस्त रफ़्तार के लिए सीबीआई और ईडी की खिंचाई भी की। शनिवार को अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई ने कई घंटे तक पूछताछ की थी।







