35 साल पुराने मामले में कोर्ट ने लगाया बृजभूषण शरण सिंह पर जुर्माना, जानिए पूरा मामला [Court imposed fine on Brij Bhushan Sharan Singh in a 35 year old case, know the whole matter]

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गोंडा,एजेंसियां। गोंडा में 35 साल पुराने मामले में कोर्ट ने पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला सितम्बर 1990 का है, जब बृजभूषण सिंह ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ट्रायल के दौरान दो आरोपियों की मौत हो गई, जबकि तीसरे आरोपी वीरेंद्र मिश्र के खिलाफ बृजभूषण ने गवाही नहीं दी और बयान से पलट गए।

बृजभूषण सिंह की गवाही

कोर्ट में बृजभूषण सिंह की गवाही झूठी पाई गई, जिसके बाद उन्हें दोषी ठहराया गया। इसके बाद न्यायालय ने उनके खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया और 17 सितंबर 2024 को गैर-जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि, बृजभूषण ने कोर्ट में क्षमा याचना दायर की और मामले को समाप्त करने की अपील की।

कोर्ट ने किया गैर जमानती वारंट रद्द

कोर्ट ने उनकी क्षमा याचना स्वीकार करते हुए गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया, लेकिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया। एडीजे प्रथम राजेश कुमार तृतीय की अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना न देने पर तीन दिन की सजा भुगतनी पड़ेगी। बृजभूषण ने जुर्माना अदा कर मामले को समाप्त किया।

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