सुप्रीम कोर्ट का विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का निर्देश [Supreme Court directs appointment of teachers for special children]

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नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश सुधांशु धुलिया और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ ने रजनीश कुमार पांडेय बनाम भारत सरकार के मामले में यह निर्देश दिया है।

न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। आंशिक या पूर्ण रूप से नि:शक्त बच्चों को विशेष बच्चों के नाम से जाना जाता है। इन बच्चों को पढ़ाई के दौरान आम बच्चों के मुकाबले ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया था कि वे इन विशेष बच्चों के लिए अलग से शिक्षकों का पद स्वीकृत कर शिक्षकों को नियुक्त करें। प्राइमरी स्कूल में विशेष बच्चों के लिए शिक्षक व छात्र का अनुपात 1:10 और मिडिल स्कूल में 1:15 निर्धारित है।

मामले की सुनवाई के दौरान सभी राज्यों ने अदालत को विशेष बच्चों की संख्या की जानकारी दी है। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यहां विशष बच्चों की संख्या 45598 है।

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