नई दिल्ली,एजेंसियां। दिल्ली के मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को दिल्ली दंगा मामले में बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़ी याचिका पर कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा पेश की गई दलीलों को खारिज करते हुए यह आदेश दिया।
मोहम्मद इलियास ने लगाया कपिल मिश्रा पर आरोप
मोहम्मद इलियास नामक एक व्यक्ति ने कपिल मिश्रा और उनके सहयोगियों पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया था। इलियास ने याचिका में दावा किया कि 23 फरवरी 2020 को कपिल मिश्रा और उनके साथियों को कर्दमपुरी इलाके में एक सड़क को ब्लॉक करते हुए देखा गया, जहां उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों की गाड़ियों को तोड़ा था। इलियास ने यह भी आरोप लगाया कि उस समय दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मिश्रा के साथ खड़े थे।
मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज
दिल्ली पुलिस ने मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग का विरोध करते हुए दावा किया था कि उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट ने पुलिस के इस तर्क को खारिज कर दिया। अब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वे मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और मामले की जांच आगे बढ़ाएं।यह मामला दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए हिंसा से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और भारी संपत्ति का नुकसान हुआ था।
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