Kidnapping Accused:
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल पुराने रेप और अपहरण मामले में आरोपी व्यक्ति को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला 2012 का है, जब एक व्यक्ति अपनी दोस्त की बहन के साथ घर छोड़कर गया था। लड़की की मां ने 4 दिन बाद पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि लड़की आरोपी के साथ लगभग दो महीने तक रही। निचली अदालत ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई थी, जिसे तेलंगाना हाई कोर्ट ने घटाकर दो साल कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जांच में पाया
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जांच में पाया कि लड़की ने पूरी सहमति से आरोपी के साथ रहने का फैसला किया था। कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी क्यों हुई। इसके अलावा, लड़की के दो महीने तक बिना विरोध के आरोपी के साथ रहने से अपहरण के आरोपों पर संदेह हुआ। बलात्कार के मामले में भी लड़की ने यौन संबंध की सहमति दी थी, जिससे कोई दबाव या जबरदस्ती साबित नहीं होती।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह साफ है कि आरोपी ने लड़की को धोखे या प्रलोभन से उसके परिवार से अलग नहीं किया। इसलिए, सभी आरोपों से आरोपी को बरी किया जाना न्यायसंगत है। यह फैसला लंबे समय तक चले केस में आरोपी के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और न्याय प्रणाली में सबूतों की अहमियत को रेखांकित करता है।
Supreme Court acquits rape-kidnapping accused
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