बेंगलुरु, एजेंसियां। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले का केस चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी।
सिद्धारमैया ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसे खारिज कर दिया गया है। सिद्धारमैया पर मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है।
सूचना है कि सिद्धारमैया हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं।
MUDA केस क्या है:
साल 1992 में MUDA ने रिहायशी इलाके बनाने के लिए किसानों से कुछ जमीन ली थी। इसके बदले इंसेंटिव 50:50 स्कीम के तहत MUDA ने किसानों को रिहायशी इलाके में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी।
सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को जमीन के बदले साउथ मैसुरु के पॉश इलाके में 14 साइट्स मिले।सिद्धारमैया की पत्नी को मुआवजे के तौर पर मिले प्लॉट की कीमत उनकी गांव वाली जमीन से बहुत ज्यादा है। हालांकि ये मुआवजा 2022 में बसवराज बोम्मई सरकार के समय मिला था।
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