त्रिकुट हादसाः रोपवे संचालक को देना ही होगा दंड

IDTV Indradhanush
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देवघर,एजेंसियां। त्रिकूट पहाड़ पर हुए रोपवे हदासे मामले में संचालक को दंड भरना ही होगा। इस दुर्घटना की जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि विभाग ने रोपवे का संचालन करने वाली दामोदर रोपवे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर 9.11 करोड़ रुपये की दंड राशि पर सहमति और कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दे दिया है।

बता दें कि झारखंड पर्यटन विकास निगम ने उच्चस्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए ।

दामोदर रोपवे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर 9.11 करोड़ का आर्थिक दंड लगाया था और विधि विभाग से इस मामले में उनकी रिपोर्ट मांगी थी।

बताते चलें कि 10 अप्रैल 2022 को त्रिकूट पर्वत पर संचालित रोपवे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।

इसमें तार टूटने की वजह से ट्रॉलियां ऊंची पहाड़ी पर लटक गईं, जिसमें 48 लोग 24 घंटे से ज्यादा देर तक ट्रालियों में फंसे रहे, जबकि तीन लोगों की मौत हो गई थी।

रोपवे में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना ने मदद लेनी पड़ी थी। घटना के बाद झारखंड सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था, जिसमें अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे।

समिति ने जांच के बाद पाया था कि रोपवे के शॉफ्ट के निर्माण के वक्त जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन था। साथ ही ग्रीस की भी कमी बताई गई थी।

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