रांची। झारखंड में संविदा पर नियुक्त कर्मियों के मानदेय में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए स्थिति स्पष्ट किया गया है। वित्त विभाग ने कहा है कि नियत एकमुश्त संविदा राशि उन्हीं संविदा कर्मियों को अनुमान्य है
जिनकी नियुक्ति वित्त विभाग के पांच जुलाई 2002 के परिपत्र के अनुरूप किया गया हो, जिसमें मुख्य रूप से तीन प्रक्रिया का अनुपालन किया गया हो। एकमुश्त संविदा राशि उन्हें मिलेगा, जिनका संविदा पर निमित समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन हुआ हो।
चयन में आरक्षण के नियम का अनुपालन किया गया हो और समिति द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गयी हो। वित्त विभाग ने इस अनुपालन से कार्यरत संविदा कर्मियों को मासिक वेतन ग्रेड पे इत्यादि देने का निर्देश दिया है।
वहीं सरकार के सामने यह बात आ रही है थी कि जिसमें वित्त विभाग के 27 सितंबर 2024 के संकल्प के द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को अनुमान्य संविदा राशि के बिंदु पर विभागों में संशय उत्पन्न् हो रहा है।
वित्त विभाग द्वारा सातवें वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत पे-मैट्रिक्स में अनूमान्य किये गये इंट्री पे आधारित मानदेय तय किया। छठवें वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत किये गये चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता जहा अनुमान्य हो दिया जायेगा। यह देखा जा रहा है कि कई विभागों में संविदा पर नियुक्ति में नियमों का अनुपालन नहीं हुआ था।
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