मतदान के दौरान केंद्रों के आसपास तंबाकू पर रहेगा प्रतिबंध

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जिला निर्वाची पदाधिकारी ने जारी किया आदेश

रांची। लोकसभा चुनाव के चौथे एवं छठे चरण में होनेवाले मतदान में रांची जिला के सभी बूथों पर तम्बाकू पदार्थ जैसे- सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा।

इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया है।

रांची जिला में चौथे चरण के तहत दिनांक 13.05.2024 को खूंटी लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत 58-तमाड़ विधानसभा क्षेत्र एवं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत 66-माण्डर विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है, जबकि छठे चरण के तहत दिनांक 25.05.2024 को रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत 61-सिल्ली, 62- खिजरी, 63- राँची, 64- हटिया एवं 65-कांके विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर वोट डाले जायेंगे।

उक्त सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों में तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि के उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा।

आपको बता दें कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड रांची द्वारा सभी मतदान केन्द्र को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए सभी मतदान केन्द्र परिसर में किसी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

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