निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल तीसरी बार गईं जेल

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रांची : निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने अदालत से मिली अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को ईडी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। यह तीसरी दफा है, जब वह इस मामले में जेल भेजी गई हैं। सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसपर गुरुवार को सुनवाई होगी। पूजा सिंघल को फरवरी 2023 में उनकी बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। इसके पहले भी 4 जनवरी को कोर्ट ने इसी आधार पर उन्हें माह के लिए सशर्त जमानत प्रदान दी थी।

इस दौरान उन्हें झारखंड से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में पूजा सिंघल पर पीएमएलए कोर्ट में बीते दिनों आरोप तय कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। ईडी की ओर से पूजा सिंघल समेत अन्य के खिलाफ दाखिल गई गई चार्जशीट में बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू में डीसी रहते हुए उनके खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक आए थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई।

खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ। उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थीं। ईडी ने पिछले साल 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास, उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे। इसके बाद 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था

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