Supreme court orders in Babulal marandi Pa sunil Tiwary case: सुनील तिवारी पर यौन उत्पीड़न मामले की SC में सुनवाई

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झारखंड हाईकोर्ट को 30 दिन में जजमेंट देने का निर्देश  

रांची। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी (Babulal marandi) के प्रेस सलाहकार रह चुके सुनील तिवारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तिवारी पर यौन उत्पीड़न केस में ट्रायल कोर्ट को चार्जफ्रेम पर, रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि सुनील तिवारी की याचिका पर एक माह में फैसला ले लिया जाये। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को सुनील तिवारी की अपील पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाने पर रोक लगा दी थी। इस रोक के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 

यह है मामलाः

खूंटी की एक महिला ने मरांडी के प्रेस सलाहकार सुनील तिवारी पर दुष्कर्म करने और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में महिला ने 16 अगस्त 2021 को रांची के अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसके बाद से ये घटना मीडिया की सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश कुमार की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। 

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