रांची : भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। पूजा सिंघल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्ल की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है कि उनकी याचिका पर सुनवाई 25 सितंबर को होगी। फरवरी में पूजा सिंघल को कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी।
बेटी के इलाज के लिए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी। इसके पहले भी उन्हें कंडीशनल अंतरिम राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गयी अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद 12 अप्रैल को ईडी की पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद पूजा सिंघल को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने की स्थिति में अब वे 25 सितंबर तक इसी जेल में रहेंगी।







