नशा कारोबार पर कार्रवाई के लिए बनी SOP, सरकार ने HC को दी जानकारी [SOP made for action on drug trade, government gave information to HC]

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रांची। नक्सलग्रस्त खूंटी जिले में बड़े पैमाने पर अफीम की अवैध खेती और नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनायी गयी SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) अदालत के समक्ष पेश की गयी।

इसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित कर दी।

पिछली सुनवाइयों में अदालत ने केंद्रीय एजेंसी और राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसी को संयुक्त अभियान चलाकर झारखंड में ड्रग्स की खरीद बिक्री पर रोक के लिए कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था।

दरअसल खूंटी में हजारों एकड़ भूमि में अफीम की खेती को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वत : संज्ञान लिया था।

हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने अधिवक्ता कुमार वैभव को इस केस के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया है।

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