रांची। झारखंड हाईकोर्ट से राज्य सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को बड़ा झटका लगा है।
अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किये जाने को चुनौती दी थी।
याचिका खारिज होने के बाद अब ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा। इरफान अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट में सुनवाई हुई। इरफान अंसारी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की।
दो साल पहले हुआ था चार्ज फ्रेम
साल 2018 में दुष्कर्म की शिकार हुई एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लिया था।
इस मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची का फोटो वायरल हुआ।
दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। दुमका सिविल कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 में इरफान अंसारी के खिलाफ चार्जफ्रेम किया था।
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